आप में से बहुत के मन में यह प्रश्न आया होगा की RPF को ट्रेन में टिकट चेक (Ticket Check) करने का अधिकार दिया गया है या नहीं।
तो आइए जानते है कि RPF को यह अधिकार दिया गया है या नहीं.
जैसा की आप सब को पता होगा RPF का मतलब होता है Railway Protection Force , जिसका काम होता है रेलवे की संपत्तियों की रक्षा करना और साथ यात्रियों की भी सुरक्षा करना। इन्हें किसी भी मामले में यात्रियों की टिकट चेक करने का अधिकार नहीं होता है। अगर RPF को किसी यात्रीयों की सामान देख कर संदेह हो तो RPF उस यात्री का सामान चेक कर सकता है लेकिन उनसे टिकट की डिमांड नहीं कर सकते।
पहला TTE जिसका मतलब होता है Traveling Ticket Examiner , जो चलती ट्रेन में यात्रियों की टिकट चेक करते है और दूसरा TC जिसका मतलब होता है Ticket Collector , जो यात्रियों के ट्रेन से उतरने के बाद टिकट कलेक्ट करते है या टिकट चेक करते है तभी उनको स्टेशन से बाहर जाने दिया जाता है।
रेलवे के नियम के अनुसार मुख्यतः इन्ही दोनों को टिकट चेक करने अधिकार दिया गया है।
लेकिन रेलवे कुछ महीना पहले एक नए नियम ला रही थी जिसमें कुछ अधिकारियो के द्वारा यह प्रपोज़ल दिया गया था जिसमें यह बताया गया था कि रेलवे के जितने भी कर्मचारी है उनको Multi Tasking (मल्टी टास्किंग) का काम देने जा रही है। जिसमें RPF को भी यात्रियों के टिकट करने का अधिकार दिया जायेगा और टिकट चेक करने का अधिकार टेक्नीशियन को भी दिया जा सकता है। इसके अलावा स्टेशन मास्टर को भी सिग्नलिंग का काम दिया जा सकता है।
अगर रेलवे Malti Tasking के नियम को लागू करती तो RPF को भी यात्रियों के टिकट चेक करने अधिकार मिल जायेगा।
तो अब आप जान गए होंगे की रेलवे यात्रियों के टिकट चेक करने का अधिकार किसे - किसे देता है।
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