भारतीय रेलवे (Indain Railway) में सफर के दौरान अपने लापरवाहियों और गलतियों पर देना होगा ध्यान, नहीं तो जाना पर सकता है जेल और देने पड़ जायेंगे जुर्माना। जैसा की आप सब को पता होगा रेलवे में हर एक चीज़ का नियम बना हुआ है उसी तरह ट्रेनों के सफर करने वाले यात्रियों के लिए भी रेल एक्ट में नियम बने हुए है। लेकिन कई बार यात्री इस नियम का पालन नहीं करते है। इसलिए अब जो भी नियम तोड़ते पकड़े जायेगा उसे जुर्माने के साथ जेल भी हो सकती है। आइये जानते है कौन - कौन से नियम है।
गन्दगी फ़ैलाने पर जुर्माना
जैसा की आप सब को पता होगा रेलवे अब साफ सफाई पर काफी ज्यादा ध्यान दे रहा है। इसमें यात्रियों को भी फर्ज बनता है कि वे साफ सफाई पर रेलवे का साथ दें। अब स्टेशन और प्लेटफॉर्म पर गन्दगी फ़ैलाने वालों पर रेलवे स्टेशन प्रशासन रेलवे सुरक्षा बलों के साथ यात्रियों पर नजर रखेगी। अगर आप गन्दगी फैलाते पकड़े जायेंगे तो 500 रुपये का जुर्माना आपसे वसूला जाएगा।
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ट्रेन आते वक़्त इन बात का रखे ध्यान
जैसा की आप सब देखते होंगे की प्लेटफॉर्म (Plateform) पर ट्रेन आ रही है या नहीं ये देखने के लिए लोग प्लेटफॉर्म के किनारे जा कर देखते है। अगर आप भी ये हरकत करते है तो सुधार लीजिये। आपने देखा होगा की पूरी प्लेटफॉर्म के किनारे एक पिली लाइन बनी होती है। ट्रेन आते वक़्त इस पिली लाइन के बाहर खड़े होने का नियम है। अगर आप इस पिली लाइन पर खड़े पकड़े जायेंगे तो इस लापरवाही पर रेलवे एक्ट की धारा 147 के तहत 500 रुपये की जुर्माना के साथ एक महीने की जेल हो सकती है।
पुरुष न बैठे महिला कोच में
कभी - कभी ट्रेन में अधिक भीड़ होने के कारण महिला के कोच पुरुष बैठ जाते है और कभी - कभी ये भी देखा जाता है कि दिव्यांग वाले कोच में गैर दिव्यांग वाले यात्री बैठ जाते है। अगर आप भी ऐसा करते है तो अब न करें। क्योंकि पुरुष के महिला कोच में बैठने पर रेलवे एक्ट की धारा 162 और दिव्यांग कोच में गैर दिव्यांग के बैठने पर धारा 155 के तहत 500 रूपये की जुर्माना के साथ एक महीने की जेल की सजा हो सकती है।
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बेवजह चेन न खींचे
अगर बेवजह चेन पुलिंग (Chain Pulling) की जाती है तो 1000 रुपये का जुर्माना के साथ 3 महीने की सजा हो सकती है।
जबरदस्ती ट्रेन न रोकें
अगर आप जबरदस्ती ट्रेन रोकते है तो इसे बड़ा अपराध माना जाता है और अपराध बड़ा होने के कारण इसकी सजा भी बड़ी होती है। रेलवे एक्ट के तहत इस अपराध की सजा में 14 साल की कैद भी हो सकती है।
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रेलवे की सम्पति न करें चोरी
रेलवे की सम्पति चोरी करने पर थ्री रेलवे प्रोटेक्सन एक्ट में तीन वर्ष की सजा का प्रावधान है। इसलिए कभी भी रेलवे की सम्पति चोरी करने का प्रयास न करें।
यह थी कुछ जानकारी जो रेल यात्रियों के लिए है बहुत जरुरी। रेलवे से जुड़ी हर तरह की खबर के लिए फॉलो करें।